Uttar Pradesh Electric Vehicle Subsidy

Uttar Pradesh Electric Vehicle Subsidy 2024 : इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना हुआ और भी आसान, ये सरकार दे रही 1 लाख तक की सब्सिडी

Uttar Pradesh Electric Vehicle Subsidy : भारतीय लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी पसंद आ रही हैं जिससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ी है। हालांकि कई लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इनकी महंगी कीमत के चलते नहीं खरीदते हैं। वहीं केंद्र से लेकर कई राज्य सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदन पर जोर दे रही हैं।
इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए काफी अनूकूल होते हैं इसीलिए सरकारें भी अब लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर करीब 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है।

 

उत्तर प्रदेश सरकार दे रही सब्सिडी (Uttar Pradesh Electric Vehicle Subsidy)

दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार काफी समय से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लोगों को प्रोत्साहित रही है। इसीलिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की थी। अब सरकार ने इस पॉलिसी को 2027 तक बढ़ा दिया है। जानकारी के अनुसार UP सरकार की इस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत अब लोगों को इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1 लाख रुपये और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने पर 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी।

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2 लाख वाहनों को सब्सिडी

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पॉलिसी को अक्टूबर 2022 में लागू किया था। अब इस पॉलिसी को 2027 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार की इस पॉलिसी का लक्ष्य 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देना है। इतना ही नहीं सरकार इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स पर लोगों को करीब 12 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करा रही है। वहीं इलेक्ट्रिक बसों पर 2 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं बताते चलें कि हालही में सरकार ने प्रदेश में हाइब्रिड गाड़ियों का भी रोड टैक्स पूरी तरह से माफ करने का फैसला लिया था।

 

कितना है बजट (Uttar Pradesh Electric Vehicle Subsidy Budget)

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लिए करीब 350 करोड़ रुपये का बजट पास किया है। इस बजट में सरकार ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा है तो वहीं इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपये का बजट रखा हुआ है। सरकार के अनुसार साल 2023 तक प्रदेश में ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही सड़कों पर नज़र आएंगी।

 

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अंतर्गत सब्सिडी हेतु एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर क्रेताओं के आवेदन हेतु पात्रता के लिए अपेक्षित दस्तावेज के लिए दिशा निर्देश

  • इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता से अभिप्राय है : व्यक्तिगत वाहन क्रेता या एग्रीगेटर (यथा- फ़ूड डिलीवरी , ई-कॉमर्स , लाजिस्टिक प्रदाता , कोरियर ) या फ्लीट ऑपरेटर (यथा- लीजिंग कम्पनीज, कॉर्पोरेट/होटल/अन्य लाजिस्टिक्स प्रदाता कोरियर)।
  • ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पोर्टल पर आवेदन एग्रीगेटर \ फ्लीट ऑपरेटर आदि के रूप में किया गया है। उनके द्वारा PAN, GST जो कि उपरोक्त बिंदु 01 में दिए गए कार्यों की सेवा से सम्बंधित होगा एवं उसके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रमाणिक दस्तावेज पोर्टल पर दिए गए GST वाले बिंदु में समस्त डाक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करनी है।
  • एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर द्वारा 100 रूपया मूल्य के नॉन जुडिसिअल स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र देना होगा, जिसमे सम्बंधित एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर द्वारा यह शपथ पत्र देय होगा, कि वह कम से कम 10 टू व्हीलर या फोर व्हीलर या 05 ई-बस या गुड्स कैरियर्स का स्वामी है एवं शपथपत्र में उक्त वाहनों का विवरण दिया जायेगा साथ ही उक्त वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा I (शपथपत्र का प्रारूप Home Page से डाउनलोड करें) I शपथपत्र एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजो / प्रमाण पत्रों (यथा Business Registration Certificate+PAN+GST+Affidevit+EV Vehicles RC) को 01 साथ जोड़ कर उसको GST वाले बिंदु में अपलोड करने के स्थान पर ही अपलोड करना होगा।
  • ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पोर्टल पर आवेदन करते समय त्रुटिवश एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर का चयन कर लिया गया है, उनके द्वारा 100 रूपया मूल्य के नॉन जुडिसिअल स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र देय होगा, जिसमे सम्बंधित व्यक्ति, एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर यह शपथ देगा कि उसके द्वारा त्रुटिवश एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर का चयन कर लिया गया है एवं वह आवेदन हेतु पात्रता व्यक्तिगत रूप में चाहता है और उसके द्वारा किये गए समस्त आवेदनों का पूर्ण विवरण शपथपत्र में देना होगा (शपथपत्र का प्रारूप Home Page से डाउनलोड करें) शपथपत्र को I शपथपत्र एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजो / प्रमाण पत्रों (यथा फोटो ID(Aadhar)+Affidevit+EV Vehicles RC+Other Application of EV Subsidy) को 01 साथ जोड़ कर उसको GST वाले बिंदु में अपलोड करने के स्थान पर ही अपलोड करना होगा।

 

इलेक्ट्रिक वाहन वित्तीय प्रोत्साहन योजना का परिचय

उत्तर प्रदेश शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-41/2022/2596 /77-6-2022-1(एम)/2022, दिनांक 14.10.2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को निम्नवत् वित्तीय प्रोत्साहन प्रदत्त किये गये हैंः-

 

इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को क्रय सब्सिडी

इस सब्सिडी योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय पर क्रेताओं द्वारा आवेदन किये जाने पर प्रारम्भिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जायेगी। क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु पोर्टल “उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in)” विकसित किया गया है।

  • व्यक्तिगत क्रेताओं को यह क्रय सब्सिडी केवल एक ही 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगी।
  • एग्रीग्रेटर्स (Aggregators)/फ्लीट आपरेटर क्रेताओं को यह क्रय सब्सिडी अधिकतम दस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के क्रय पर तथा अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगी।
  • इस योजना के अन्तर्गत क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना के प्रभावी अवधि में एक ही बार अनुमन्य होगी।
  • अनुमन्य ‘‘क्रय सब्सिडी’’ प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के उपरान्त सीधे ट्रांसफर किया जायेगा।
  • यदि किसी स्थिति में क्रेता द्वारा बिना बैट्री के वाहन का क्रय किया जाता है तो उस पर अनुमन्य “क्रय सब्सिडी” का केवल 50 प्रतिशत ही प्रदान किया जाएगा।
  • इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएं राज्य सरकार की अन्य किसी नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी। इस नीति के अन्तर्गत उल्लिखित प्रोत्साहन, भारत सरकार की योजना/नीति में उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त अनुमन्य होंगे।
  • अर्ह आवेदक को क्रय सब्सिडी प्रदान करने हेतु वेब पोर्टल upevsubsidy.in पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

 

क्रेताओं को पंजीकरण शुल्क एवं रोड टैक्स से छूट

  • नीति अधिसूचित किये जाने की तिथि 14.10.2022 से 03 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य में क्रय एवं पंजीकृत किये गये इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के क्रय एवं पंजीकरण पर 100 प्रतिशत की दर से।
  • नीति की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवे वर्ष में उत्तर प्रदेश में विनिर्मित, क्रय किये गये एवं पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 100 प्रतिशत की दर से।

उपरोक्त छूट हेतु वाहन-4.0 साफ्टवेयर में आवश्यक प्राविधान किये जा चुके हैं। यह छूट पंजीयन के समय डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रदत्त होगी।

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